बीएड करने वाले भी हो सकेंगे जेबीटी भर्ती में शामिल


image

बाघल टाइम्स

शिमला ब्यूरो(26नवम्बर)  शुक्रवार को प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित नियम प्राथमिक शिक्षा विभाग के साथ-साथ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने याचिकाओं को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिए कि वह 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन करे। कोर्ट के इस फैसले से अब जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र होंगे।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियमों का हवाला देते हुए इन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से जेबीटी-डीएलएड अभ्यर्थियों सहित प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है।

Follow us on Social Media
error: Content is protected !!