ट्रक मे कार्य करते या दुर्घटना मे मृत्यु पर चालक के परिवार को सभा देगी आर्थिक सहायता

ट्रक चालक की  मृत्यु के बाद सभा ने  चालक केपरिजनों को दी  आर्थिक सहायता



बाघल टाइम्स

दाड़लाघाट ब्यूरो (22 अगस्त) ट्रक चालक गाड़ी चलाते समय या गाड़ी का कार्य करते समय उसकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो सभा की ओर से चालक के परिवार को 2 लाख 25000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी । अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग बागा में कार्यरत मांगल लैंड लूज़र परिवहन सहकारी सभा सीमित बागा की प्रबन्धक सीमित ने यह निर्णय लिया है ।

 

नामित कमेटी के सदस्य बलदेव राज चौहान  ने जानकारी देते हुए बताया कि  उनकी सभा मे जो ट्रक चालक गड़ियां चला रहे है उनके हित को ध्यान में रखते हुए   फैसला लिया है।

उन्होंने कहा कि सभा का  ट्रक चालक गाड़ी चलाते समय या गाड़ी का  कार्य करते समय उसकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो सभा की ओर से चालक के परिवार को 2 लाख 25000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।

 

यह सुविधा केवल उन्हीं चालकों के लिए होगी जो चालक सभा की गाड़ी चलाता हो तथा जिसने सभा मे अपना पंजीकरण करवाया हो । मांगल लैंड लूज़र परिवहन सहकारी सभा सीमित बागा की प्रबन्धक सीमित द्वारा पारित इस प्रावधान को  22 अगस्त (आज मंगलवार) से लागू कर दिया गया ।     

उन्होंने बताया कि  मांगल लैंड लूज़र परिवहन सहकारी सभा सीमित बागा मे चल रही गाड़ी के चालक की कुछ दिन पहले जब्बलपुल के पास तिरपाल डालते हुए गिर गया था और  इस घटना मे चालक के गहरी चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी ।

जिसके बाद सभा के नामित कमेटी के सदस्यों बलदेव राज चौहान , जयप्रकाश ,नगीन चंद ठाकुर ,अमरजीत ठाकुर, शीतल पाल ,अमरचंद चौहान व हेम चंद द्वारा उक्त चालक की पत्नी को सभा की ओर से मंगलवार को   2 लाख 25000 की आर्थिक सहायता राशि का चेक दिया गया ।

इस दौरान   सभा के  ट्रक ऑप्रेटर भी   मौजूद रहे ।

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