दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा, पोक्सो एक्ट के तहत प्रदेश में फांसी की सजा सुनाने का पहला मामला

बाघल टाइम्स

सोलन ब्यूरो (17 फरवरी) सोलन जिला के बद्दी में सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और नृशंस हत्या के मामले में स्पेशल पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट सोलन ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। हिमाचल प्रदेश में पोक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाने का यह पहला मामला है।

जानकारी के अनुसार 20 फरवरी 2017 को दर्ज मामले के मुताबिक दोषी व्यक्ति ने कुछ खाने की वस्तु देने के बहाने से सात वर्षीय बच्ची को अपने साथ ले जाकर जघन्य दुष्कर्म किया और बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी के टुकड़े डाल दिए उसके बाद नृशंसता से उसकी हत्या कर दी।

अदालत ने दोषी आकाश निवासी गांव हंसोलिया, पीओ संधोली, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश को आईपीसी 302 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 10 के तहत फांसी की सजा दी है।

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