केंद्रीय बजट में हर वर्ग का रखा ख्याल :रतन सिंह पाल

केंद्रीय बजट में हर वर्ग का रखा ख्याल :रतन सिंह पाल

बाघल टाइम्स

अर्की ब्यूरो (03 फरवरी)  इस बार का बजट पूरे भारत के समग्र विकास का बजट है , चाहे वह कृषि बागवानों के लिए हो, महिला सशक्तिकरण व बच्चों के उद्धार के लिए हो ,भारत के इँफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हो इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।

यह बात प्रेस के नाम जारी एक ब्यान मे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रतन सिंह पाल ने कही। उन्होंने कहा कि इस बार मिडिल क्लास के लिए सरकार ने बड़ा फायदा दिया है इनकम टैक्स में रिवेट लिमिट को बढ़ाकर 5 से 7 लाख कर दिया गया है साथ ही एक्सेम्पशन की सीमा को बढ़ाकर ढाई लाख से तीन लाख कर दिया गया है । 

इसके अलावा महिलाओं के लिए सम्मान बचत सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें दो लाख की राशी लड़कियों के लिए 2 साल के लिए फिक्स डिपोजिट के रूप में रखी जाएगी जिस पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत से उपलब्ध होगा। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकत्तम जमा सिमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रूपये से बढ़ाकर 9 लाख रूपये और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रूपये से बढ़ाकर 15 लाख रूपये किया है। 

 

राज्यों के निमित संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अँदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किऐ जाने है, इनमें से अधिंकाश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे परन्तु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तविक पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा । राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत के राजकोषी घाटे की अनुमति होगी जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी व्यक्ति को 50 हजार की मानक कटौती का लाभ देने और परिवार पेंशन से 15 हजार तक कटौती करने का प्रस्ताव है। नई कर व्यवस्था में उच्च प्रभार दर 37प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। 

इसके फलस्वरूप अधिकतम व्यक्तिगत आय कर दर में 39 प्रतिशत तक की कटौती होगी। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी के सेवानिवृति पर छुट्टी नगदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25लाख की गई। नई कर व्यवस्था को डिफाॅल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा, हालांकि नागरिकों के लिए पुरानी कर व्यवस्था का लाभ लेने का विकल्प जारी रहेगा। 

पाल ने कहा कहा कि इस वजट में सूक्ष्म उद्योग और कुछ पेशेवरों के लिए बढ़ी सीमाओं के लिए अनुमानित कराधान के लाभ लेने का प्रस्ताव किया गया है। बढ़ी सीमा वर्ष के दौरान नगदी में ली गई कुल राशी के मामले में लागू होगी जो कुल सकल प्राप्तियों/टर्नओवर की 5 प्रतिशत से अधिक नीं होती।

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