उचित मूल्य की दुकानों को खोलने और बन्द करने की समय सारणी जारी

28 April 2021

बाघल टाइम्स 

(शिमला)
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जनहित के दृष्टिगत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्यों की दुकानों को खोलने और बन्द करने की समय सारणी जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि उचित मूल्यों की दुकानें प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 1ः00 बजे तथा दोपहर 2ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक खुली रहेंगी। दोपहर के भोजन का समय 1ः00 बजे 2ः00 बजे तक होगा। ग्रीष्मकाल में रविवार को कार्य समय प्रातः 9ः30 बजे से सायं 6ः30 बजे तक और सर्दियांे में प्रातः 9ः30 बजे से सायं 6ः00 बजे तक होगा। उचित मूल्यों की दुकानें हर सोमवार को बन्द रहेंगी।

प्रवक्ता ने बताया कि उचित मूल्य दुकान धारक को दुकान परिसर में यह समय सारणी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। उचित मूल्य की दुकान सिर्फ अपरिहार्य परिस्थितियों में ही बन्द की जा सकती है। इसके लिए आम उपभोक्ताओं को नोटिस बोर्ड पर दुकान बन्द करने के कारण की सूचना प्रदान करनी होगी। उचित मूल्य दुकान धारक को दुकान बन्द करने से पूर्व खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक या जिला नियंत्रक को दुकान बन्द करने की पूर्व में उचित सूचना प्रदान करनी होगी।

हिमाचल प्रदेश निर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 के तहत जारी यह आदेश 01 मई, 2021 से प्रभावी होंगे।

Follow us on Social Media
error: Content is protected !!