
बाघल टाइम्स
ब्यूरो सोलन (25 सितंबर) जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हरी ने कोविड-19 संकट के दृष्टिगत प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुरूप आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार शिक्षा विभाग को सोलन जिला में 27 सितम्बर, से कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा विभाग ऐसी मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार करेगा जो कोविड-19 नियम पालन तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हो।
इन आदेशों की अवहेलना तथा कोविड-19 से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना न करने पर दोषी के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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