नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल का कठोर कारावास

नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को  15 साल का कठोर कारावास

बाघल टाइम्स

सोलन ब्यूरो (20 अप्रैल) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) गुरमीत कौर की अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए चार अलग-अलग मामलों 15 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

 

दोषी शैलेंद्र शर्मा निवासी लवकनी, तहसील रुद्रपुर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।

 

जिला उप न्यायवादी पीएस नेगी ने बताया कि मामला बरोटीवाला क्षेत्र का है। 21 फरवरी 2019 को दोषी ने 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण किया और उसे अपने किराये के कमरे में बरोटीवाला स्थित टिपरा ले गया। जहां पर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के परिजनों ने यह मामला थाना में दर्ज करवाया। इसके बाद जांच शुरू हुई।

 

मामले की पैरवी के दौरान कुल 21 गवाह अदालत में पेश किए गए। जिसके बाद दोषी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। जिसमें दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दोषी को 15 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना किया।वहीं जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

 

वहीं अपहरण के मामले में तीन साल का कठोर कारावास और 2500 रुपये जुर्माना किया। जबकि जबरन दुष्कर्म करने के मामले में पांच साल के कठोर कारावास और 2500 रुपये जुर्माना किया। दोनों मामलों में जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

 

वहीं बंधक बनाने के मामले में एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है और 1,000 रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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