बाघल टाइम्स नेटवर्क
कांगड़ा/ मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में नामजद चिकित्सा अधिकारी को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने 14 माह कैद की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शुभांगी जोशी की अदालत ने दोषी को कारावास के अलावा एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना कांगड़ा में 17 जनवरी 2008 को मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु छात्रों ने संस्थान के प्रधानाचार्य के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरएस यादव के खिलाफ छेड़छाड़ करने की शिकायत की थी। छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना कांगड़ा में चिकित्सक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। शिकायत में प्रशिक्षु छात्रा ने आरोप लगाए थे कि आरोपी ने उसे कमरे में बुलाया।
इसके बाद उसने कमरे की बिजली और दरवाजा बंद कर दिया और छेड़छाड़ की। इस दौरान किसी तरह वह कमरे का दरवाजा खोल कर वहां से बाहर आ गई। इसके बाद उसने इस संदर्भ में संस्थान के प्रिंसिपल को बताया और पुलिस थाना कांगड़ा में मामला दर्ज किया गया।मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी श्वेता और रितिका पत्रवाल ने की।
रितिका पत्रवाल ने अदालत में कहा कि आरोपी ने गुरु और शिष्य के रिश्ते के विश्वास को भंग किया है। इससे समाज में गलत संदेश भी गया है, जिसकी वजह से बहुत से लड़कियों को पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस केस में सरकार की ओर से कुल 11 गवाहों को पेश किया गया। जिसके बाद दोष सिद्ध होने पर अदालत ने 14 माह कैद की सजा सुनाई है।