नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल का कठोर कारावास
बाघल टाइम्स
शिमला ब्यूरो (26 जुलाई) जिला अदालत शिमला ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अमित मंडयाल की अदालत ने आरोपी को 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इसके अलावा अदालत ने पीड़ित नाबालिग को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने की भी सिफारिश की है। जानकारी के अनुसार बिहार निवासी सुबोध कुमार के खिलाफ नेरवा पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3), 452 और 506 एवं पोक्सो की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था।
दोषी के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि जुलाई 2019 में पीड़ित अपने घर में अकेली थी। पीड़ित को घर में अकेली पाकर उसके आरोपी पड़ोसी ने उससे दुष्कर्म किया था।