बाघल टाइम्स
अर्की ब्यूरो (28 मार्च) तेज रफतार , लापरवाही व गफलत तरीके से वाहन चलाने के कारण एक लड़की की मृत्यु के दोषी को माननीय ज्यूडिशियल मैजिस्टेट प्रथम श्रेणी अर्की ने 6 महीने का कारावास व धारा 304 के अंतर्गत 6 महीने व धारा 187 मोटर व्हीकल के अधिनियम के अंतर्गत 500 रु 0 की सजा सुनाई है ।

शांता देवी निवासी कुनिहार जिला सोलन के ब्यान के अनुसार 16 / 11 / 2015 को जब वह अपनी बेटी अंजू के साथ सब्जी लेने बाजार गई थी तथा शाम को 5:30 बजे सब्जी लेकर वापिस आ रहे थे तो गली की तरफ से एक मोटर साइकिल जिसका न ० एच ० पी ० 11- 8930 को दोषी विनोद कुमार पुत्र चमन लाल गाँव कुंडलु पोस्ट ऑफिस जोगों तह नालागढ़ जिला सोलन द्वारा तेज रफतार लापरवाही व गफलत तरीके से चलाने के कारण उसकी बेटी अंजू से टकरा गया तथा उसके उपरान्त अंजू को इलाज के लिए सी ० एच ० सी ० कुनिहार ले जाया गया व बाद में आई ० जी ० एम ० सी ० शिमला रैफर किया गया जहा उसकी उपरोक्त एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई ।

मोजूदा केस की तफसीश ए ० एस ० आई ० जीतराम व रवीन्द्र कुमार द्वारा की गई है । अभियोजन पक्ष ने मोजूदा मामले में 14 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाए ।