बाघल टाइम्स नेटवर्क
(03अगस्त) हिमाचल प्रदेश में जिला पुलिस ने नए मोटर वाहन अधिनियम में कार्रवाई शुरू कर दी है। एक दोपहिया वाहन चालक का आठ हजार रुपये का चालान काटा गया। एक ताज़ा मामले के दौरान हमीरपुर शहर की सड़कों पर बिना हेलमेट मोटरसाइकिल को दौड़ा रहे वाहन चालक को जब ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो मौके पर उसके पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस मिला और न ही इंश्योरेंस के दस्तावेज। नए मोटर वाहन अधिनियम में वाहन चालक का बिना हेलमेट पर एक हजार रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर पांच हजार रुपये, जबकि बिना वाहन इंश्योरेंस पर दो हजार रुपये समेत कुल आठ हजार रुपये का चालान काटा गया।
जिला हमीरपुर में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू कर दिया गया है।

विजय सकलानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने कहा कि मोटर वाहन नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। इसलिए जिले की जनता से अपील है कि वह मोटर वाहन नियमों का पालन करें।
