
हिमाचल हाई कोर्ट ने सभी नगर निकायों को कूड़े के उचित निपटान का दिया आदेश
बाघल टाइम्स
शिमला ब्यूरो (13 अप्रैल) हिमाचल हाई कोर्ट ने प्रदेश में नदियों और नालों में डंपिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी स्थानीय नगर निकायों को आदेश दिया है

कोर्ट ने रोजाना कूड़ा एकत्रित करने वाले स्थानों में प्रतिदिन कूड़ा उठाने की व्यवस्था जारी रखने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को आदेश दिए हैं कि वे ठोस और गीले कचरे को अलग-अलग एकत्र करें और निर्दिष्ट वाहनों को लगाकर अलग-अलग ठिकाने तक पहुंचाए। सभी नगरपालिका अधिकारियों को आदेश का पालन करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए दो सप्ताह का समय भी दिया गया है।

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए।
कोर्ट ने अपने आदेशों की अनुपालना की जिम्मेदारी संबंधित आयुक्तों, नगर निगमों के सचिवों, नगर पालिका परिषदों के कार्यपालक अधिकारियों एवं नगर पंचायतों के सचिवों पर डाली है।उक्त अधिकारियों को कोर्ट के इन आदेशों को लागू करने के संबंध में अपना निजी शपथ पत्र मामले की अगली सुनवाई तक दाखिल करने को कहा गया है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस मामले में कोर्ट के आदेशों को अक्षरश: लागू किया जाए और वे अपना व्यक्तिगत हलफनामा अगली सुनवाई तक दायर करे। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि नगर निगम ने कूड़े कचरे की समस्या की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। जिस पर कोर्ट ने नगर निगम को प्रिंट, समाचार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से टोल फ्री नंबर 9805201916 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के आदेश भी दिए।