उपमुख्यमंत्री, सीपीएस को काम करने से रोकने पर जवाब देने के लिए सरकार को दिया अंतिम मौका 

उपमुख्यमंत्री, सीपीएस को काम करने से रोकने पर जवाब देने के लिए सरकार को दिया अंतिम मौका



 

बाघल टाइम्स

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उपमुख्यमंत्री समेत सीपीएस को काम करने से रोकने पर मामले की सुनवाई 16 अक्तूबर को निर्धारित की है। अदालत ने जवाब दायर करने के लिए सरकार को अंतिम मौका दिया है।

हालांकि सरकार ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। दलील दी गई है कि सभी याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई हैं।

बता दें  अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है।

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी ने मामले की सुनवाई 16 अक्तूबर को निर्धारित की है। 

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