बाघल टाइम्स
सोलन ब्यूरो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने 11 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के दोषी रविद्र सिंह को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने तीन अलग-अलग धाराओं में यह सजा सुनाई है।
दुष्कर्म की कोशिश करने पर 14 साल के कठोर कारावास, पोक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष कठोर कारावास जबकि जान से मारने की धमकी देने के लिए पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को तीनों धाराओं में कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीनों सजाओं में क्रमश: दो और एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसकी पुष्टि जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने की है।
जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रविंद्र सिंह को दोषी करार दिया था।
जानकारी के मुताबिक मामला वर्ष 2019 का है। सात अगस्त को पीड़ित के पिता ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके 11 वर्षीय बेटे के साथ रविंद्र सिंह निवासी कुशीनगर उत्तर प्रदेश ने दुष्कर्म करने की कोशिश की है। आरोपी बच्चे को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल ले गया।
यहां पर उसके हाथ बांध कर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। किसी तरह बच्चा उसके चंगुल से भागा और घरवालों को आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।