23 अप्रैल, से सभी धार्मिक संस्थानोें में आमजन का प्रवेश पूर्ण रूप  से प्रतिबन्धित ।

22 April 2021

बाघल टाइम्स 

(सोलन )
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जनहित में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार जिला में शनिवार एवं रविवार को सभी दुकाने बन्द रहेंगी। यह आदेश फल, सब्जी, दूध एवं दूध से बने उत्पाद, अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों तथा दवा की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सप्ताह के अन्य दिनों में सभी दुकानें प्रातः 09.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक ही खुली रहेंगी। दवा की दुकानें पूर्व की भान्ति खुली रह सकेंगी।
यदि कोई दुकान निर्धारित समयावधि से अधिक समय तक खुली पाई गई तो दुकान मालिक के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1969 के अनुसार कार्रवाही की जाएगी।
जिला में राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव द्वारा 20 अप्रैल को जारी आदेश पूर्ण रूप से लागू होंगे।
जिला में सभी शिक्षण संस्थान (विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संसथान, कोचिंग केन्द्र) 1 मई, 2021 तक बन्द रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं शिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित की जा सकेंगी। अध्यापक वर्ग को भी 1 मई, 2021 तक शिक्षण संस्थान में नहीें आना होगा। गैर शिक्षक कर्मियों एवं संस्थान प्रमुखों तथा आॅनलाईन कक्षाओं के विषय में शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। सभी नर्सिंग, चिकित्सा, दन्त महाविद्यालय कोविड-19 मानक परिचालन प्रक्रिया की पालना करते हुए खुले रहेंगे।
सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य समारोह के आयोजन पर पूर्ण पाबन्दी लगा दी गई है। विवाह एवं अन्तिम यात्रा में अधिकतम 50 व्यक्तियों ही सम्मिलित हो सकेंगे।
23 अप्रैल, 2021 से सभी धार्मिक संस्थानोें में आमजन का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा। परम्परा के अनुसार दैनिक पूजा आयोजित की जा सकेगी।
1 मई, 2021 तक सभी बाजार, दुकानें, माॅल, व्यायमशालाएं, खेल परिसर, स्विमिंग पूल जैसे वाणिज्यिक संस्थान शनिवार एवं रविवार को बन्द रहेंगे। यह आदेश फल, सब्जी, दूध एवं दूध से बने उत्पाद तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों एवं दवा की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। रेस्तरां, ढाबों, होटलों इत्यादि को पर्यटन विभाग द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करने की अनुमति होगी।
सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, स्वायत संस्थान शनिवार एवं रविवार को बन्द रहेंगे। प्रथम मई, 2021 तक यह सभी संस्थान कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ कार्य करेंगें। दिव्यांग एवं गर्भवती महिला कर्मियों को प्रथम मई, 2021 तक कार्यालय आने से छूट प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक कार्यलयों के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
कुल यात्री क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ कोविड-19 नियमावली का पालन करते हुए सार्वजनिक परिवहन को राज्य में एवं राज्य के बाहर परिचालन की अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत आदेश परिवहन विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है।
इन आदेशों की अवहेलना पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 सहित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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