हालांकि इस आदेश से इन अफसरों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए संबंधित डीसी या सरकार को अलग से व्यवस्था करनी होंगी ।
बताया जा रहा है कि कई जगह तहसीलदार के पास सरकारी गाड़ी ही नहीं है। अधिकांश तहसीलों में सरकारी घर भी नहीं है। एसी जगहों के लिए इन्हें टैक्सी हायर करने और किराए पर मकान लेने की अनुमति अलग से दी जाएगी।इसके लिए संबंधित डीसी या सरकार को अलग से व्यवस्था करनी होगी।
जारी आदेश के तहत अमित कलथाइक को मंडी जिला के थुनाग, मयंक शर्मा को सिरमौर जिला के कमराउ, अर्शिया शर्मा को झंडुता, शिखा को इंदौरा, आकांक्षा शर्मा को भुंतर, ओशिन को संधोल, मोहित रतन को कांगड़ा और कुलवंत सिंह पोटन को किन्नौर जिला के पूह में नियुक्त किया गया है।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए इस व्यवस्था में हाल ही में सरकार ने बदलाव किया था। पहले एचएस अधिकारियों को सिर्फ दो साल ब्लॉक डिवेलपमेंट ऑफिसर लगाने का प्रावधान था। अब नए नियमों के तहत एक साल ब्लॉक डिवेलपमेंट ऑफिसर और एक साल तहसीलदार लगाने की व्यवस्था की गई है। इसी व्यवस्था परिवर्तन के तहत यह पहली नियुक्ति हुई है।