सभी व्यक्तियों को जिला में प्रवेश से 14 दिन की अवधि तक घर पर अथवा संस्थागत क्वारेनटीन नियम का पालन करना होगा। : उपायुक्त

28 April 2021

बाघल टाइम्स 

(सोलन)

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने 26 अप्रैल, 2021 की देर रात्रि जारी किए गए आदेशों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया है।
इन आदेशों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि जिला सोलन की सीमा से बाहरी राज्यों से प्रदेश में होने वाली आवाजाही का कोविड ई-पास साॅफ्टवेयर पर पंजीकरण के माध्यम से अनुश्रवण किया जाएगा ताकि कोविड-19 पाॅजिटिव मामले सामने आने की स्थिति में उनके सम्पर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाया जा सके और क्वारेनटीन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सोलन जिला की सीमा से हिमाचल प्रदेश आनेवाले सभी व्यक्तियों को आॅनलाईन साॅफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा तथा उनकी विस्तृत जानकारी सभी सम्बन्धित पक्षों से क्वारेनटीन आवश्यकताओं के लिए साझा की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन में जाने अथवा कन्टेनमेंट जोन से आने वालोें के अतिरिक्त जिला के भीतर एवं प्रदेश के अन्य जिलों में आवाजाही का अनुश्रवण नहीं किया जाएगा।
हाॅट स्पाट से आने वाले सभी व्यक्तियों को ‘हाई रिस्क सम्पर्क’ माना जाएगा तथा ऐसे सभी व्यक्तियों को जिला में प्रवेश से 14 दिन की अवधि तक घर पर अथवा संस्थागत क्वारेनटीन नियम का पालन करना होगा। यदि उक्त व्यक्ति जिला में प्रवेश के छठे अथवा सातवें दिन कोविड-19 के लिए नेगेटिव पाया जाता है तो इस अवधि को घटाया जाएगा। इस सम्बन्ध में 30 सितम्बर, 2020 को जारी आदेश संशोधित माने जाएंगे। हाॅट स्पाट की परिभाषा के लिए 12 अप्रैल, 2021 के आदेश एवं तदोपरान्त समय-समय पर संशोधित आदेश मान्य होंगे। प्रदेश से बाहर आयोजित धार्मिक समागमों को हाॅट स्पाट माना जाएगा।
हाॅट स्पाट से आकर जिला में प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्ति जो प्रवेश से पूर्व 72 घण्टे की अवधि में आरटीपीसीआर परीक्षण में कोविड-19 के लिए नेगेटिव पाए गए हों को क्वारेनटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति जिनका पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण हो चुका हो तथा टीकाकरण की दूसरी खुराक के उपरान्त 14 दिन का समय व्यतीत हो गया को भी क्वारेनटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे सभी व्यक्तियों के पास अन्तिम टीकाकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।
चिकित्सीय, व्यापारिक अथवा कार्यालय उद्देश्य के लिए प्रदेश के बाहर हाॅट स्पाट में जाने वाले राज्य के निवासी ऐसे व्यक्तियों को भी क्वारेनटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी जो 72 घण्टे से कम समय में पुनः राज्य वापिस आ गए हों और उनमें कोविड-19 का कोई लक्षण न हो। राज्य की सीमा पर प्रदेश से बाहर जाने वालों के लिए कोविड ई-पास साॅफ्टवेयर के माध्यम से जारी पंजीकरण रसीद की स्कैनिंग अथवा सटैम्पिंग की प्रणाली स्थापित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित बनाया जा सके कि केवल वही व्यक्ति पुनः प्रवेश कर सकें जो राज्य से बाहर गए थे।
चिकित्सीय, व्यापारिक अथवा कार्यालय उद्देश्य के लिए प्रदेश में हाॅट स्पाट से आने वाले ऐसे व्यक्तियों को भी क्वारेनटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी जो 72 घण्टे से कम अवधि के लिए आए हों और जो कोविड-19 नियमावली का पालन करते हुए किसी सामाजिक समारोह इत्यादि में सम्मिलित न हुए हों।
कोविड-19 संक्रमण से पूरी तरह उबर चुके व्यक्तियों को भी क्वारेनटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए व्यक्ति के पास कोविड-19 पोजिटिव रिपोर्ट एवं वैध पहचान पत्र होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति गत 06 माह में कोविड-19 पोजिटिव हुआ हो किन्तु उसकी रिपोर्ट गत 20 दिन की अवधि की न हो।
10 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को कोविड-19 परीक्षण की आवश्यकता नहीं है जिनके साथ के व्यस्कों के पास कोविड-19 परीक्षण रिपोर्ट हो।
उपरोक्त सभी श्रेणियों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। हाॅट स्पाट से आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों को अपने स्मार्ट फोन पर आरोग्य सेतु एप डाऊनलोड करनी होगी। हाॅट स्पाट से आने वाले सभी व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय शहरी निकायों को कार्यवाही करनी होगी।
औद्योगिक इकाईयों के मालिकों, वरिष्ठ प्रबन्धन, कर्मियों, सेवा प्रदाताओं, मेकेनिक अथवा फैक्टरियों एवं औद्योगिक इकाईयों द्वारा मुरम्मत व रखरखाव कार्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों की आवाजाही पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। किन्तु ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ औद्योगिक संस्थान द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र अथवा सम्बन्धित औद्योगिक संस्थान द्वारा जारी शिफ्ट के अनुसार प्राधिकार पत्र रखना होगा। ऐसे उद्योगपतियों, कर्मियों, सेवा प्रदाताओं को ले जा रहे वाहनों की विंड स्क्रीन पर ए-4 आकार के कागज पर नाम, कर्मियों की संख्या, शिफ्ट तथा यात्रा का उद्देश्य स्वतः घोषणा के रूप में चिपकाई गई होनी चाहिए।
उपरोक्त के अतिरिक्त दैनिक आधार पर आने वाले निजी व्यावसायियों, दुकानदारों, व्यापारियों, सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक निकाय कर्मियों, बैंक कर्मियों, बीमा कम्पनी के कर्मियों, ठेकेदार इत्यादि को पुलिस जिला बद्दी के लिए पुलिस अधीक्षक बद्दी तथा पुलिस जिला सोलन के लिए उप पुलिस अधीक्षक परवाणु द्वारा ‘पास’ जारी किए जाएंगे।
पुलिस प्रशासन द्वारा सार्वजनिक परिवहन, बसों एवं निजी वाहनों में अन्तर राज्यीय यात्रा करने वाले व्यक्तियों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति कोविड ई-पास साॅफ्टवेयर पर पंजीकृत हैं अथवा नहीं। पंजीकरण न होने की स्थिति में यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि ऐसे सभी व्यक्ति कोविड ई-पास साॅफ्टवेयर पर पंजीकरण के उपरान्त ही राज्य अथवा जिला की सीमा में प्रवेश कर सकें।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow us on Social Media
error: Content is protected !!