बाघल टाइम्स
शिमला
(27मई) जयराम मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर की गई वित्त वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के लागू होने पर शराब ठेकेदार एक व्यक्ति को चार से अधिक शराब की बोतल बेच सकेंगे। हालांकि शराब का एक से दूसरे स्थान पर परिवहन करने वालों को चार से अधिक बोतल ले जाने के लिए किसी साथी की जरूरत पड़ेगी अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। शराब ठेकेदारों की सुझावों को ध्यान में रखते हुए नई शराब नीति में यह नया प्रावधान किया गया है।

जानकारी के अनुसार तय मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर लगने वाले जुर्माने को नई नीति में घटा दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब अगर कोई शराब वेंडर एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचता मिलेगा तो उसके खिलाफ पचास हजार की बजाय पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना ही लगेगा। साथ ही
व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए एक व्यक्ति अधिकतम शराब की चार बोतल लेकर एक से दूसरे स्थान पर जा सकता है।
पहले शराब की चार से अधिक बोतल लेकर एक से दूसरे स्थान पर जाने वालों के साथ साथ पुलिस शराब ठेकेदार पर भी कार्रवाई करती थी।
