4. विरेन्द्र सुद, जिला अध्यक्ष ड्रग एवं केमिस्ट एसोसिएशन सोलन
5. विपुल शर्मा, महा सचिव, ड्रग एवं केमिस्
6. सुनील सेट्टी, कोषाध्यक्ष, ड्रग एवं केमिस्ट एसोसिएशन सोलन
7. दिनेश नायर, सदस्य, ड्रग एवं केमिस्ट एसोसिएशन सोलन
8. राजिल कपिला, सदस्य, ड्रग एवं केमिस्ट एसोसिएशन सोलन
9. रोहित सिंगला, सदस्य, ड्रग एवं केमिस्ट एसोसिएशन सोलन
10. इसान कोहली, सदस्य, ड्रग एवं केमिस्ट एसोसिएशन सोलन
11. विपुल शर्मा, सदस्य, ड्रग एवं केमिस्ट एसोसिएशन सोलन
12. के० आर० वर्मा, सदस्य, ड्रग एवं केमिस्ट एसोसिएशन सोलन
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में ड्रग सेलिंग और तेजी से बिकने वाली नशीली दवाओं की अवैध बिक्री की स्थिति का मूल्यांकन करना और इस पर प्रभावी नियंत्रण के उपायों पर चर्चा करना था ।
बैठक की चर्चा के प्रमुख बिंदु
1. ड्रग सेलिंग और तेजी से बिकने वाली नशीली दवाओं की वर्तमान स्थिति- बैठक में सर्वप्रथम तेजी से बिकने वाली नशीली दवाओं और सिरप आदि की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। जिसमे इनकी अवैध बिक्री से सम्बन्धित कोई भी बड़े मामले सामने नहीं आए हैं। सभी दवा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं को इस बारे में निर्धारित सभी मापदण्डों जैसे प्रिस्क्रिपश्न पर ही दवाओं का विक्रय, रिकार्ड बनाना तथा पुलिस को सुचना देना आदि का पालन करने के निर्देश दिए गए।2. अवैध ड्रग व्यापार के स्रोत और उसकी रोकथाम
बैठक में यह भी चर्चा की गई कि जिले में अवैध ड्रग व्यापार किन स्रोतों से हो रहा है। इस दौरान निम्नलिखित स्रोतों को चिन्हित किया गया :
1. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड आदि बाहरी राज्यों से आने वाली अवैध दवाओं के प्रति सतर्कता
2. फर्जी डॉक्टर और अवैध मेडिकल स्टोर्स की सूचना
3. ऑनलाइन फार्मेसी का दुरुपयोग सम्बन्धी सूचना साझा करना
4. उपरोक्त स्त्रोंतो का प्रभावी दमन करने के लिए समस्त सभासदों से सामुहीक सहयोग प्रदान करने निगरानी बढ़ाने, औचक निरीक्षण करने व अविलंब आवश्यक सुचना स्थानिय पुलिस को प्रेषित करने बारे सहयोग मांगा गया
5. फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स द्वारा नियमों का पालन
बैठक के दौरान इस तथ्य पर जोर दिया गया कि जिला के सभी मेडिकल स्टोर्स तथा दवा विक्रेता ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और एनडीपीएस एक्ट, 1985 के प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सभी दवा विक्रेताओं को अवगत करवाया गया कि वे केवल वैध डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करें तथा हर मेडिकल स्टोर ड्रग लाइसेंस बोर्ड द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ऐसी दवाओं की बिक्री का सही रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना आवश्यक है। यदि कोई स्टोर प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध उचित कानुनी कार्यवाही की जाएगी।
4. ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस विभाग ड्रग डिलिंग यूनिट पर संयुक्त रूप से छापेमारी और जांच करेंगे तथा मेडिकल स्टोर्स और गोदामों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। गुप्त सूचनाओं के आधार पर अवैध ड्रग व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोनों विभागों में त्वरित रुप से सूचना साझा करने की प्रणाली भी स्थापित की गई है।
5. जन-जागरूकता और सामाजिक भागीदारी
अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी सभासदों से स्कूलों और कॉलेजों में समय-समय पर नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाने बारे आग्रह किया गया।
6. नशीली दवाऔं बारे पुलिस को सुचना व सहयोग
अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी सभासदों के साथ पुलिस के हेल्पलाइन नं0, पुलिस थाना के दुरभाष नं0 व अधोहस्ताक्षरी का सम्पर्क नम्बर (76509-95001) इस निवेदन के साथ साझा किया गया कि वे अवैध ड्रग बिक्री की कोई भी सूचना पुलिस के साथ अविलम्ब सांझा करें।
बैठक के अंत में यह स्पष्ट किया गया कि सोलन जिले को ड्रग-फ्री बनाने के लिए पुलिस, प्रशासन, ड्रग विभाग और फ़ार्मा यूनिट और आम नागरिकों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। सभी संबंधित अधिकारियों व सभा सदों ने प्रतिबद्धता जताई कि वे इस दिशा में उचित सहयोग व कठोर कदम उठाएंगे तथा प्रभावि रुप से ड्रग सेलिंग यूनिट की निगरानी, विक्रय का रिकार्ड रखने, सिरिंज बैचने से सम्बन्धित नियमों की पालना तथा दवा विक्रय केन्द्रों पर सीसीटीवी लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा गया।