यह सुविधा केवल उन्हीं चालकों के लिए होगी जो चालक सभा की गाड़ी चलाता हो तथा जिसने सभा मे अपना पंजीकरण करवाया हो । मांगल लैंड लूज़र परिवहन सहकारी सभा सीमित बागा की प्रबन्धक सीमित द्वारा पारित इस प्रावधान को 22 अगस्त (आज मंगलवार) से लागू कर दिया गया ।
उन्होंने बताया कि मांगल लैंड लूज़र परिवहन सहकारी सभा सीमित बागा मे चल रही गाड़ी के चालक की कुछ दिन पहले जब्बलपुल के पास तिरपाल डालते हुए गिर गया था और इस घटना मे चालक के गहरी चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी ।
जिसके बाद सभा के नामित कमेटी के सदस्यों बलदेव राज चौहान , जयप्रकाश ,नगीन चंद ठाकुर ,अमरजीत ठाकुर, शीतल पाल ,अमरचंद चौहान व हेम चंद द्वारा उक्त चालक की पत्नी को सभा की ओर से मंगलवार को 2 लाख 25000 की आर्थिक सहायता राशि का चेक दिया गया ।
इस दौरान सभा के ट्रक ऑप्रेटर भी मौजूद रहे ।