
अर्की क्षेत्र के चिट्टा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 03 महीने की जेल
बाघल टाइम्स
अर्की ब्यूरो : ( 09 अप्रैल ) पुलिस थाना अर्की के अंतर्गत इलाके में नशा तस्करी के 04 अलग-अलग मामलों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
गौरतलब है कि जिला पुलिस द्वारा पीआईटी एनडीपीसी एक्ट 1988 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे आरोपियों को निवारक हिरासत में रखने की कार्यवाही की जा रही है जिसके बारे में मादक पदार्थ तस्करी करने वाले ऐसे 11 आदतन अपराधियों को निवारक हिरासत में रखने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजे गए है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार मादक पदार्थ तस्करी करने वाले एक आदतन अपराधी हितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू पुत्र अनंत राम निवासी गांव क्यार डाकघर सुझैला तहसील अर्की (सोलन) आयु 40 साल को पुलिस थाना अर्की की टीम द्वारा इस अधिनियम के तहत निवारणात्मक कार्यवाही करते हुए धारा 3(1) पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के अंतर्गत हिरासत में लेकर 03 महीने के लिए जेल में भेजा गया है। क्योंकि आरोपी हितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू मादक पदार्थ की तस्करी का एक आदतन अपराधी है। जिसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 04 मामले दर्ज है जिनमे 02 मामले पुलिस थाना अर्की, 01 मामला जिला शिमला के बालूगंज व 01 मामला पंजाब राज्य के पुलिस थाना सदर खरड़ में दर्ज किए गये है। जिनमें आरोपी से करीब 88 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। यह आरोपी इन मामलों में अदालत से जमानत पर था परंतु फिर भी यह आरोपी मादक पदार्थ तस्करी में लगातार सक्रिय था।
