चोरी के आरोपियों को एक वर्ष का कारावास, अर्की के रेवटा से चुराई थी मोटर साइकिल

बाघल टाइम्स

 

अर्की ब्यूरो (21जनवरी) मोटरसाइकिल चोरी के आरोप मे माननीय ज्यूडिशियल मैजिस्टेट प्रथम श्रेणी अर्की राघव गुप्ता ने चोरी के मामले में आरोपी रवि पुत्र कुलदीप निवासी वीo पीoओo जुखाला (बिलासपुर) व विशाल शर्मा (गोलु) पुत्र श्रीराम शर्मा गांव परनाली पीoओo बंदला (बिलासपुर) हिमाचल प्रदेश को धारा 379 आई ० पीo सीo व 34 आईo पीo सीo ( भारतीय दंड सहिता ) के अंतर्गत एक वर्ष का कारावास व 500 रू जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है ।

 

 

 

जुर्माना अदा न करने की सूरत में 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है । 11 अक्तूबर 2013 को जय गोपाल पत्र प्रेमचंद की शिकायत पर मौजूदा अभियोजन दर्ज किया गया था । शिकायत कर्ता के अनुसार उसका मोटर साईकिल रेवटा से चोरी हुआ था । अन्वेषण के दौरान मुकाम दडेवता से चोरी मोटर साईकिल आरोपिगणों के पास से बरामद हुआ ।

 

तफतीश मुख्या आरक्षी नरेन्द्र व मुख्य आरक्षी जसवीर सिंह द्वारा की गई । दिनाक 14 जनवरी 2014 को चार्जशीट माननीय अदालत माननीय ज्यूडिशियल मैजिस्टेट प्रथम श्रेणी अर्की में दायर किया गया । अभियोजन पक्ष ने पैरवी के दौरान आठ कश गवाहों में व्यान माननीय अदालत में दर्ज कराऐ ।

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