हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सनवारा के पास एन एच ऐ आई द्वारा टोल लेने पर फिलहाल लगाई रोक

बाघल टाइम्स

सोलन

 

1 जून : सोलन जिले में कालका-शिमला फोरलेन पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सनवारा में स्थापित टोल प्लाजा पर अब अब आगामी आदेशों तक टोल की वसूली नही होगी| बात दें कि हिमाचल उच्च न्यायालय ने सनवारा के पास NHI द्वारा टोल लेने पर फिलहाल अगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है| गौर हो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सनवारा में स्थापित टोल प्लाजा पर 19 अप्रैल 2021 से टोल लेना शुरू किया गया था|

जिसके खिलाफ पंचकुला के रहने वाले एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय में डाली थी| जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश एल. नारायणा स्वामी और अनूप चितकारा ने सुनवाई करते हुए आगामी सुनवाई तक टोल वसूलने तक रोक लगा दी है| अब इस मामले की सुनवाई 16 जून को होगी| जल्द ही इस बारे में आदेश भी जारी हो जाएगे।

One thought on “हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सनवारा के पास एन एच ऐ आई द्वारा टोल लेने पर फिलहाल लगाई रोक

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