बाघल टाइम्स नेटवर्क
विधानसभा चुनाव के चलते जिले में 10 से 12 नवंबर तक यानी 48 घंटे तक शराब की खरीद फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि 10 नवंबर शाम 05:00 बजे से 12 नवंबर की शाम 05:00 बजे तक अगर कोई शराब की बिक्री करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
