आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं पंजीकृत मतदाता
बाघल टाइम्स नेटवर्क
12 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन आपके पास वोटर कार्ड नहीं हैं, तो फिर अन्य पहचान पत्रों को दिखाकर आप वोट कर सकते हैं। बशर्तें वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। चुनाव आयोग ने फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 और प्रमाणपत्रों को वोट डालने के लिए वैध करार दिया है। इस बारे में ई गजट पर चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई हैं।

चुनाव आयोग अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे केंद्रीय कर्मचारियों का आईडी कार्ड, आधार कार्ड, भारत के श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, और एमएलसी द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि को वोट डालने के लिए स्वीकार करता है। एनआरआई वोटर अपने पासपोर्ट की कॉपी दिखाकर वोट डाल सकेंगे।
