बाघल टाइम्स
सोलन ब्यूरो / अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने पांच वर्ष की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 13 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताना होगा।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सूरज को दोषी करार दिया। इसकी पुष्टि जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने की है।

जानकारी के अनुसार मामला एक मई 2019 में सोलन के बसाल गांव का है। यहां पर सूरज ने पहली कक्षा में पढ़ रही पांच वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया।घटना नाबालिग की मौसी के घर पर हुई और इसके पश्चात उसने बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी।
बच्ची ने यह बात अपने परिजनों को बताई जिसके बाद महिला थाना सोलन में इसकी शिकायत दी गई , और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।
जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।