बाघल टाइम्स नेटवर्क
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कंडाघाट डॉ. पुष्प लता की अदालत ने आठ साल पुराने मामले में दोषी पाते हुए भाजपा नेता तरसेम भारती और पोकलेन चालक हेमराज को 18-18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को पाँच , पाँच हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार 15 अक्तूबर 2014 को जिला सोलन के कशमाड़ी गाँव में एक महिला का देहांत हो गया था और ग्रांमीण उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नाले में बने शमशान घाट जा रहे थे । वहीं शमशानघाट के ऊपर ममलीग की ओर जाने वाली सड़क के साथ पहाड़ी में तरसेम ने पोकलेन से पत्थरों को निकालने का काम लगाया था। अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोगों ने पोकलेन चालक को कुछ देर के लिए काम रोकने को कहा, लेकिन वह नहीं रुका । इस दौरान पत्थर नीचे की ओर गिरने लगे बड़े पथर गिरने के कारण इसमें चार लोग चपेट मे आ गए और जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। ।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। सभी गवाहों के बयान को पुख्ता पाते हुए अदालत ने दोषियों को यह कड़ी सजा सुनाई है।

इस मामले की पैरवी सरकार की ओर से सहायक जिला न्यायवादी कंडाघाट प्रशांत सिंह नेगी व गौरव अग्निहोत्री ने की।