बाघल टाइम्स नेटवर्क
प्रदेश भर के लोगों को अब बंदूक के लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए जिला मुख्यालय तक भागदौड़ की जरूरत नहीं होगी।अब तमाम उपमंडल स्तर पर लाइसेंस रिन्यू हो पाएंगे। प्रदेश सरकार सभी उपमंडल अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
बता दें बंदूक के लाइसेंस पांच साल के बाद रिन्यू करवाने होते हैं जबकि इसके लिए 2600 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। पूर्व में फीस डेढ़ हजार रुपए थी और लाइसेंस तीन साल बाद रिन्यू होते थे। लेकिन 2020 के बाद नियमों में बदलाव किया गया था और फीस में बढ़ोत्तरी के साथ ही लाइसेंस को रिन्यू करने की अवधि को भी बढ़ा दिया गया था। अब सरकार ने लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत देते हुए यह दूसरा कदम उठाया है।


जानकारी के मुताबिक प्रदेश में एक लाख से ज्यादा हथियार पंजीकृत हैं और इन्हें विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस थानों में जमा कर लिया जाता है।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भरत खेड़ा ने बताया कि लाइसेंस रिन्यू करने के लिए उपमंडल अधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है। यह आदेश पूरे प्रदेश भर में लागू किए गए हैं। अब उन लोगों को जिन्हें अपने लाइसेंस रिन्यू करवाने हैं उन्हें जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं रहेगी। वे सभी उपमंडल में जाकर लाइसेंस को रिन्यू करवा पाएंगे। उन्होंने बताया कि इन आदेशों को समूचे प्रदेश में एक साथ लागू कर दिया गया है। अब हथियार के लाइसेंस धारक उपमंडल स्तर पर जाकर इन्हें रिन्यू करवा सकते हैं।